भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 हजार रुपये को नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि आरबीआई ने बताया है कि यह लीगल टेंडर (Legal Tender) बना रहेगा. आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं. इस खबर के बाद शायद आप हिल गए होंगे. केंद्रीय बैंक के ऐलान के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए.
सवाल 1. 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं?
जवाब- आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत नवंबर 2016 में करेंसी की जरूरत को पूरा करने लिए 2000 रुपये के नोट लाए गए थे. पुराने 500 और 1000 रुपये को नोटों के बंद होने के इन नोटो को लाया गया था. 2,000 रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था. 2018-19 में 2,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थीं. अब ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है.
सवाल 2. क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?
जवाब- यह पब्लिक को अच्छी क्वालिटी वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई पॉलिसी है.
सवाल 3. क्या 2,000 रुपये के नोटों की लीगल टेंडर स्थिति बनी हुई है?
जवाब- हां, 2,000 रुपये के बैंकनोट अपनी लीगल टेंडर स्थिति को बनाए रखेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी.